Wednesday, October 22, 2014

शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए खरीदे जाने वाले सामानों पर टीडीएस में छूट -

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने नगर विकास मंत्री मो. आजम खां के अनुरोध पर शैक्षिक संस्थाओं को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) कटौती से छूट दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में वाणिज्य कर विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (वैट) की धारा 34 में माल की बिक्री पर टैक्स कटौती की व्यवस्था दी गई है। इसके आधार पर शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए खरीदे जाने वाले सामानों पर 4 प्रतिशत टीडीएस कटौती की जाती है। आजम खां ने अनुरोध किया था कि इससे शैक्षिक संस्थाओं के लिए खरीदे जाने वाले सामानों की लागत बढ़ जाती है, इसलिए इससे छूट दे दी जाए।

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