Friday, October 31, 2014

एलटी डिग्री वाले को भी मिली अनुमति

  •  72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी चयन प्रक्रिया में एलटी डिग्री धारक छात्र विवेक चंद्रा को भी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। विवेक ने याचिका दाखिल कर कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है जबकि एलटी और बीएड समकक्ष डिग्रियां हैं। कोर्ट ने याची को औपबंधिक रूप से प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है मगर चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने सुनवाई की। एक अन्य मामले में सहायक अध्यापक भर्ती हेतु विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बराबर रखे जाने को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर पांच नवंबर को सुनवाई होगी। रामविलास और पांच अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने पांच पद आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

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